कर्नाटक ई-चालान मामलों में लंबित यातायात जुर्माना भुगतान में रियायत दिया

Update: 2023-02-03 07:22 GMT
कर्नाटक ई-चालान मामलों में लंबित यातायात जुर्माना भुगतान में रियायत दिया
  • whatsapp icon
राज्य सरकार ने लंबित यातायात चालान प्रकरणों, जिन्हें ई-चालान प्रकरण कहा जाता है, के भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की है। यह एक बार का उपाय 11 फरवरी, 2023 को होने वाली अगली राज्य व्यापी लोक अदालत तक लागू रहेगा।
कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (केएसएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी वीरप्पा की अध्यक्षता में 27 जनवरी, 2023 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि बैठक में परिवहन विभाग से जल्द से जल्द कदम उठाने और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट करने का अनुरोध करने का संकल्प लिया गया था।
Tags:    

Similar News