Karnataka: दंपत्ति की ऑनर किलिंग के लिए चार लोगों को मौत की सजा

Update: 2025-01-30 05:37 GMT
Karnataka गडग : गडग की एक जिला अदालत ने 2019 में एक युवा दंपत्ति की ऑनर किलिंग के लिए चार लोगों को मौत की सजा सुनाई है। पीड़ित रमेश मदारा और गंगम्मा मदारा, गजेंद्रगढ़ तालुक के लक्कलकट्टी गांव के निवासी थे, जिनकी 6 नवंबर, 2019 को हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने गंगम्मा के परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था।
अदालत ने शिवप्पा राठौड़, रविकुमार राठौड़, रमेश राठौड़ और परशुराम राठौड़ को दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। वे गंगम्मा मदारा के रिश्तेदार थे। दंपत्ति की प्रेम कहानी दुखद रूप से समाप्त हो गई जब गंगम्मा के रिश्तेदारों ने उनके रिश्ते के विरोध में हत्या कर दी। इस घटना की जांच गजेंद्रगढ़ पुलिस ने की, जिसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 427 (नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), 449 (मौत की सजा के साथ दंडनीय अपराध करने के लिए घर में घुसना), 302 (हत्या), और 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के अनुसार, रमेश मादर (29) और गंगम्मा (23) की भाइयों ने बेरहमी से हत्या कर दी और उनके सिर पर पत्थर फेंके। पुलिस ने कहा कि गंगम्मा द्वारा दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रमेश से शादी करने के बाद दोनों भाई नाराज थे। दंपति के दो बच्चे हैं। (एएनआई)
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