कर्नाटक कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
असम के विशेष लोक अभियोजक ने श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए असम पुलिस के पक्ष में तर्क दिए।
बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार, 28 अप्रैल को भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जो अब निलंबित असम इकाई युवा कांग्रेस प्रमुख अंगकिता दत्ता द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में है।
जमानत याचिका को बेंगलुरु की एक अदालत के न्यायाधीश केएस ज्योतिश्री ने खारिज कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद श्रीनिवास पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। वरिष्ठ वकील केएन फणींद्र ने प्रस्तुत किया है कि "शिकायतकर्ता की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है और पीड़िता ने धारा 164 के तहत अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया है।"
असम के विशेष लोक अभियोजक ने श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए असम पुलिस के पक्ष में तर्क दिए।
अंगकिता दत्ता द्वारा उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद, असम पुलिस श्रीनिवास के बेंगलुरु आवास पर गई। सूत्रों ने कहा कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सहित असम पुलिस की एक टीम ने बेंगलुरु का दौरा किया।
हाल ही में चुनाव अधिकारियों की ड्यूटी में बाधा डालने के मामले में श्रीनिवास के खिलाफ विधान सौधा पुलिस स्टेशन में एक और प्राथमिकी भी दर्ज की गई है.
पुलिस के अनुसार, श्रीनिवास ने 23 अप्रैल को बेंगलुरु के एक होटल में आयोजित बैठक के दौरान चुनाव अधिकारियों की तलाशी और निरीक्षण में बाधा डाली। श्रीनिवास ने कथित तौर पर अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया और उनसे बहस करने लगे।