Karnataka: न्यायपालिका पर यतीन्द्र सिद्धारमैया के बयान से अदालत की अवमानना की याचिका दायर
बेंगलुरु: एमएलसी डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया के इस बयान के बाद कि अदालतें भी केंद्र सरकार की बातें सुन रही हैं, वकील वसंत कुमार ने राज्य के महाधिवक्ता के समक्ष याचिका दायर कर उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी है। 13 नवंबर को एचडी कोटे में एक जनसभा में यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा था, "केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी- ये सभी केंद्र सरकार की कठपुतली हैं। यहां तक कि अदालतें भी केंद्र सरकार के आदेशों को सुन रही हैं।" यह बयान न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता हुआ प्रतीत होता है और उस पर कार्यपालिका के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाता है। नतीजतन, याचिका में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि यतींद्र सिद्धारमैया के बयान से न्यायपालिका के अधिकार और अखंडता पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसमें तर्क दिया गया है कि उनका बयान न्यायिक आलोचना की सीमाओं को पार करता है और अदालतों की गरिमा को धूमिल करता है। याचिका में न्यायपालिका की गरिमा और अधिकार को कमतर आंकने तथा न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म करने के प्रयासों को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है।
नियमों के अनुसार, निजी व्यक्तियों को न्यायालय की अवमानना का मामला दायर करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय में भारत के अटॉर्नी जनरल तथा उच्च न्यायालय में राज्य के एडवोकेट जनरल से अनुमति लेनी होती है। इसलिए यह याचिका दायर की गई है।