Karnataka: राजनीतिक घटनाक्रम से कांग्रेस नेतृत्व को अवगत करा दिया गया- CM सिद्धारमैया

Update: 2024-08-24 11:51 GMT
Bengaluru बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस आलाकमान को राज्य में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम और राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के बारे में बताया गया है, जिसे उन्होंने "संविधान विरोधी और अवैध" बताया।उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल द्वारा सरकार को कुछ विधेयक वापस भेजे जाने पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और बैठक में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, जो राज्य कांग्रेस प्रमुख भी हैं, और कई वरिष्ठ मंत्रियों ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और चर्चा की।सिद्धारमैया ने कहा, "हम कल खुद दिल्ली गए थे..... डी के शिवकुमार और मैंने (कांग्रेस आलाकमान को) राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम, खासकर एमयूडीए मुद्दे पर विपक्ष की पदयात्रा (बेंगलुरु से मैसूर तक पैदल मार्च) के बारे में बताया है कि हमने इसका राजनीतिक रूप से कैसे सामना किया।"
यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमने उन्हें (हाईकमान को) सरकार के स्पष्ट रुख से अवगत करा दिया है कि राज्यपाल द्वारा मेरे खिलाफ अभियोजन की मंजूरी संविधान विरोधी और अवैध है, तथा इसे अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए। हमने यह भी बताया है कि मंत्रिमंडल और विधायक दल दोनों ने इसकी (राज्यपाल की मंजूरी) निंदा की है, तथा बताया है कि राज्यपाल के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।"
यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यपाल के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करने के बारे में कोई चर्चा हुई, सिद्धारमैया ने कहा, "नहीं...सभी विकल्प खुले हैं।" राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन 'घोटाले' के संबंध में सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी, जिससे लगभग 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत कार्यकर्ता प्रदीप कुमार एस.पी., टी.जे. अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों को करने के लिए मंजूरी दी।हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत को कथित MUDA साइट आवंटन घोटाले में सीएम के खिलाफ अपनी कार्यवाही को 29 अगस्त को अगली सुनवाई तक स्थगित करने का निर्देश दिया था।
राज्यपाल द्वारा सरकार को कुछ विधेयक वापस भेजे जाने के बारे में पूछे जाने पर सिद्धारमैया ने कहा, "उन्होंने (राज्यपाल ने) छह विधेयक वापस भेजे हैं। हम कैबिनेट में चर्चा करेंगे और आगे की कार्रवाई तय करेंगे।"यह देखते हुए कि विधेयक विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पारित हो चुके हैं, उन्होंने आगे कहा, "उन्हें वापस भेज दिया गया है। हम देखेंगे कि क्या स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और उन्हें वापस क्यों भेजा गया है, और हम कैबिनेट में निर्णय लेंगे।"बस किराए और पानी के शुल्क में बढ़ोतरी की सरकार की योजना के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा, "(बेंगलुरू में) पानी का शुल्क अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, एक प्रस्ताव है। कई सालों से, शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है। बेंगलुरू जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड में स्थिति कठिन है। हम इस पर विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।"
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