Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत योजना एवं सांख्यिकी मंत्री डी. सुधाकर के खिलाफ येलहंका पुलिस स्टेशन में दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने मामले को खारिज करने की मांग करने वाली डी. सुधाकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस संबंध में आदेश दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रवि बी. नायक की दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि 'मामले में आरोपों को साबित करने के लिए कोई तत्व नहीं हैं।' क्या है मामला?: सर्वे नंबर 108/1, गांधीनगर, केएचबी कॉलोनी, येलहंका में जमीन को लेकर सुधाकर और सुब्बम्मा के बीच दीवानी विवाद था। सुब्बम्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जाति के नाम पर उनका अपमान किया गया है।