Karnataka ने चिकन कबाब, मछली और सब्जी के व्यंजनों में कृत्रिम रंग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया, 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
Bangalore बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार Karnataka Government ने राज्य भर में चिकन कबाब, मछली और सब्जी के व्यंजनों में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का आदेश पारित किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें शिकायतें प्राप्त हुईं कि राज्य भर में भोजनालयों में इन व्यंजनों में कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है।विभा ग ने कबाब के 39 नमूने एकत्र कर राज्य प्रयोगशालाओं में उनकी जांच की। इनमें से आठ नमूनों में सनसेट येलो और का इस्तेमाल पाया गया, जिन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियम 3(1)(ज़ेडजेड)(viii) के तहत असुरक्षित माना गया है। कार्नोसिन कृत्रिम रंगKarnataka Government
खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के नियम 16.0 के अनुसार कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध है, क्योंकि इनसे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। मार्च में राज्य सरकार ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी जैसी खाद्य वस्तुओं में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।