यूरिया खरीदने के लिए किसानों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य: Agriculture Department
Karnataka कर्नाटक: एग्रीकल्चर के जॉइंट डायरेक्टर किरण कुमार ने कहा कि अब किसानों को यूरिया फर्टिलाइजर खरीदने के लिए फार्मर आइडेंटिटी कार्ड (FID) लेना होगा।
यह नया नियम 2026-27 खरीफ सीजन से लागू होगा। कुमार ने कहा कि इस कदम का मकसद फर्टिलाइजर बांटने में ट्रांसपेरेंसी लाना और ब्लैक मार्केट में बिक्री पर रोक लगाना है।
इस सिस्टम के तहत, हर किसान की जमीन के साइज़ और फसल के आधार पर K-Kisan सॉफ्टवेयर के ज़रिए फर्टिलाइजर बांटा जाएगा। यह पक्का किया जाएगा कि सिर्फ़ ज़रूरी मात्रा में ही बांटा जाए।
जिन किसानों के पास अभी तक फार्मर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, उन्हें अपने पास के फार्मर कॉन्टैक्ट सेंटर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपनी पहनाई (लैंड रिकॉर्ड), बैंक पासबुक और आधार कार्ड के साथ रजिस्टर करने के लिए कहा गया है। जिनके पास पहले से FID है, वे अपने सभी सर्वे नंबर इससे लिंक कर सकते हैं। कहा गया है कि लाइसेंस्ड फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी बिक्री पूरी करने से पहले K-Kisan सॉफ्टवेयर में किसान का FID डालना ज़रूरी होगा। रिटेलर को अपने सभी O-फॉर्म रजिस्ट्रेशन अपडेट करने होंगे।
कुमार ने चेतावनी दी कि जो व्यापारी बिना O-Form रजिस्ट्रेशन के खाद बेचते हैं, तय कीमत से ज़्यादा पैसे लेते हैं या खेती के अलावा दूसरे कामों के लिए खाद सप्लाई करते हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे।