HC ने NHAI से BBMP द्वारा किए गए गड्ढों के कार्यों का आकलन करने को कहा

Update: 2022-11-03 13:27 GMT
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा किए गए गड्ढे भरने के कार्यों का "स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन" करने के लिए कहा।
प्रधान न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एनएचएआई से यह भी बताने को कहा कि क्या कार्य संतोषजनक और कार्यादेश के अनुसार हैं।
पीठ विजयन मेनन और अन्य द्वारा 2015 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गड्ढों को भरने और सड़कों के रखरखाव के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में सड़कों की खराब स्थिति के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए एक तंत्र प्रदान करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
पीठ ने समय-समय पर अदालत द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया और कहा कि वे निर्देश केवल कागजों पर ही रह गए हैं।
बेंगलुरू में सड़कों की स्थिति, छह साल की अवधि (पीआईएल दाखिल करने के बाद) के बाद भी सकारात्मक रूप से नहीं बदली है और पीड़ित शहर के नागरिक हैं, यह कहा। अदालत ने विभिन्न आदेशों में यह भी देखा कि सड़कों की स्थिति, विशेष रूप से गड्ढों की वजह से लोगों की जान जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। अदालत के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकांश मरम्मत कार्य निजी ठेकेदारों को दिए गए थे।

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