रेणुकाचार्य के खिलाफ डीए मामला: एचसी ने प्राथमिकी रद्द करने से इंकार कर दिया

भाजपा विधायक एम पी रेणुकाचार्य के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

Update: 2023-04-05 13:20 GMT
उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में होनाली से भाजपा विधायक एम पी रेणुकाचार्य के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह कार्यवाही पहली बार 2015 में भ्रष्टाचार विरोधी वेदिके के अध्यक्ष गुरुपादैया काबिनकांति मटाड द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर शुरू की गई थी।
शिकायत विशेष लोकायुक्त अदालत, दावणगेरे के समक्ष दायर की गई थी और अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने, जांच करने और रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया था।
लोकायुक्त पुलिस ने रेणुकाचार्य और उनके भाइयों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) और (ई) और आईपीसी की धारा 120 बी और 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए रिपोर्ट सौंपी।
इस बीच, प्रियंका श्रीवास्तव मामले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया था।
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