ISRO में नौकरी का वादा कर एक व्यक्ति से 1.03 करोड़ ठगने वाली महिला को अदालत ने जमानत देने से किया इनकार
Karnataka कर्नाटक : शहर की एक अदालत ने एक महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) सहित विभिन्न संस्थानों में नौकरी दिलाने का वादा करके पुरुषों को ठग रही थी। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।
ताजा मामले में गोविंदराजनगर निवासी विनुता एम.ई. ने एक व्यक्ति को इसरो में ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी दिलाने का वादा करके 1.03 करोड़ रुपये ठगे।
अदालत द्वारा जारी नोटिस के अनुसार याचिकाकर्ता को 9 मई को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना था। याचिकाकर्ता को पेश होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन विनुता ने नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बीएनएसएस की धारा 35(4) में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह नोटिस का पालन करे।