कावेरी विवाद : कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की याचिका को गलत बताया

Update: 2023-08-24 15:18 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कावेरी नदी से पानी छोड़ने की मांग करने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका को पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह गलत धारणा पर आधारित है कि यह जलवर्ष सामान्य है, न कि संकटग्रस्त जलवर्ष।
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि वह सामान्य जलवर्ष के लिए निर्धारित पानी सुनिश्चित करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून की विफलता के कारण कावेरी बेसिन में संकट की स्थिति पैदा हो गई है।
इसमें कहा गया है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने दर्ज किया है कि 9 अगस्त तक कर्नाटक के चार जलाशयों में पानी का प्रवाह 42.5 प्रतिशत कम था और तमिलनाडु सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल याचिका में उसने वर्षा 25 प्रतिशत कम होने का जिक्र किया था।
कर्नाटक सरकार ने दावा किया कि तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधि डब्ल्यूएमए के समक्ष अपना मामला पेश करने के बजाय बैठक से बाहर चला गया और सीडब्ल्यूएमए के समक्ष अवसर का उपयोग करने में विफल रहने के लिए वह खुद दोषी है।
उसने तर्क दिया, “तमिलनाडु सरकार का कहना है कि उसने 15 जुलाई से सांबा चावल की फसल बोना शुरू कर दिया है। यदि हां, तो यह अभी भी प्रत्यारोपण चरण में है।''
इसके अलावा, यह कहा गया है कि कर्नाटक की उचित जरूरतें गंभीर खतरे में हैं, क्योंकि संपूर्ण वर्तमान भंडारण और संभावित प्रवाह कर्नाटक में फसलों के लिए और बेंगलुरु के मेगासिटी सहित शहरों और गांवों की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
कर्नाटक ने कहा कि यदि मेकेदातु संतुलन जलाशय-सह-पेयजल परियोजना का निर्माण किया गया होता, तो तमिलनाडु में संकट को कम करने के लिए जून और जुलाई के महीनों के दौरान 13 टीएमसी की कुछ हद तक अधिशेष पानी का उपयोग किया जा सकता था।
राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि कर्नाटक में जलाशयों से प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की तमिलनाडु की मांग इस धारणा पर आधारित है कि यह जलवर्ष एक सामान्य जलवर्ष है।
कर्नाटक सरकार द्वारा दाखिल दस्तावेज़ में कहा गया है, "सीएमडब्ल्यूए को सामान्य जलवर्ष में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने पाया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, के.आर. सागर जलग्रहण क्षेत्र में 23 प्रतिशत और काबिनी जलग्रहण क्षेत्र में 22 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।“
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के बांधों से कावेरी नदी का पानी छोड़ने की मांग को लेकर तमिलनाडु द्वारा दायर याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करने वाला है।
इससे पहले सोमवार को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी द्वारा दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग के बाद एक पीठ गठित करने पर सहमति जताई थी।
तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित कावेरी ट्रिब्यूनल अवार्ड के अनुसार अगस्त और सितंबर महीनों के लिए पानी छोड़ा जाना सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत से कर्नाटक को निर्देश देने की मांग की है।
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