बीएस येदियुरप्पा नई मुश्किल में घिर, स्पेशल कोर्ट ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने के आदेश दिए

कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे बीएस येदियुरप्पा (Karnataka Ex-CM BS Yediyurappa) नई मुश्किल में घिर गए हैं

Update: 2022-03-30 10:27 GMT

बेंगलुरूः कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे बीएस येदियुरप्पा (Karnataka Ex-CM BS Yediyurappa) नई मुश्किल में घिर गए हैं. स्पेशल कोर्ट ने एक पुराने मामले में येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस (Corruption case) दर्ज करने के आदेश दिए हैं. मामला बेंगलुरू में 434 एकड़ जमीन को डिनोटिफाई ( Land denotify) करने से जुड़ा है. इस जमीन का 2006 में आईटी पार्क के नाम पर अधिग्रहण किया गया था, तब येदियुरप्पा तत्कालीन बीजेपी-जेडीएस सरकार में डिप्टी सीएम थे. प्रदेश में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए खास तौर से बनी अदालत ने अब येदियुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री पर केस चलाने लायक पर्याप्त सबूत हैं.

434 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला
वासुदेव रेड्डी नाम के शख्स ने इस मामले को लेकर 2013 में कर्नाटक लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी. तब राज्य सरकार ने बेंगलुरू में आईटी पार्क स्थापित करने के नाम पर 434 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था. आरोप है कि इस जमीन को गैरकानूनी तरीके से डिनोटिफाई कर दिया गया और दूसरी प्राइवेट पार्टियों के हाथों में दे दिया गया. इसकी वजह से न सिर्फ इस जमीन के असली मालिक बल्कि राज्य सरकार को भी खासा नुकसान हुआ. लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके फरवरी 2015 में इसकी जांच शुरू की.
पुलिस ने फाइल कर दी थी क्लोजर रिपोर्ट
येदियुरप्पा इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गए. उन्होंने केस खारिज करने के लिए दलील दी कि मामले के एक आरोपी पूर्व उद्योग मंत्री आरवी देशपांडे के खिलाफ केस को हाईकोर्ट खारिज कर चुका है, ऐसे में उनके खिलाफ मामला भी रद्द किया जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया. इसके बाद कई सालों तक लोकायुक्त पुलिस ने जांच करने के बाद जनवरी 2021 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की. उसमें कहा गया कि येदियुरप्पा को जमीन नोटिफाई करने के बदले में किसी तरह का पेमेंट या कोई फायदा नहीं मिला था, न ही इस मामले में आगे केस चलाने के लिए कोई सबूत उपलब्ध हैं. ऐसे में केस को बंद कर दिया जाना चाहिए.
कोर्ट ने माना, केस चलाने लायक पर्याप्त सबूत
इस क्लोजर रिपोर्ट को याचिकाकर्ता वासुदेव रेड्डी ने चुनौती दी, जिस पर जुलाई 2021 में स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. अदालत का कहना था कि पुलिस ने अपनी जांच ठीक से नहीं की है. सबूत उपलब्ध न होने के पहलू पर कानूनी प्रावधान सही से लागू नहीं किए गए हैं. अब स्पेशल कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(d) और Sec. 13(2) के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है. स्पेशल जज जयंत कुमार ने 26 मार्च को अपने आदेश में कहा कि मेरी राय में आरोपी (येदियुरप्पा) के खिलाफ केस चलाए जाने लायक पर्याप्त सबूत हैं.
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