Karnataka: राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय का प्रमुख बनाने का विधेयक पारित

Update: 2024-12-18 03:10 GMT

बेलगावी: कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2024 मंगलवार को विधानसभा में जेडीएस और भाजपा सदस्यों के विरोध के बीच पारित हो गया, जिन्होंने यह कहते हुए वॉकआउट किया कि यह राजनीति से प्रेरित है और राज्य के राज्यपाल जो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, के खिलाफ नफरत की राजनीति को उजागर करता है।

कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2024 बेलगावी विधानसभा में पारित हो गया है। विधेयक में विकास में सुधार लाने के लिए कुछ बदलावों का प्रस्ताव है और राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव है।

 आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खड़गे ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में ‘मामूली बदलाव’ लाना है, जिसे कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय अधिनियम 2024 के नाम से जाना जाएगा।

 अधिनियम की धारा 15 (2) में, खोज समिति आरडीपीआर के प्रमुख सचिव को 3 व्यक्तियों का एक पैनल प्रस्तुत करेगी, जिनके पास उच्च स्तर की योग्यता, ईमानदारी, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता हो, जिन्हें विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में 10 साल का अनुभव हो और आरडीपीआर क्षेत्र में काम करने का पर्याप्त अनुभव हो।

 भाजपा विधायक सी एन अश्वथ नारायण ने कहा कि यह प्रगतिशील विधेयक नहीं है और उन्होंने कांग्रेस सरकार से राजभवन के साथ टकराव से बचने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, "यह विधेयक विश्वविद्यालय का मानद दर्जा छीन लेता है। यह इसके विकास के खिलाफ है। कृपया इसे वापस लें। राज्यपाल को हटाना ठीक नहीं है।" विधायक अरागा ज्ञानेंद्र ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। शिवमोगा विधायक एस एन चन्नबसप्पा ने आरोप लगाया कि यह कदम सत्तारूढ़ पार्टी की नफरत की मानसिकता को दर्शाता है।  

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