Bengaluru के इंजीनियर की आत्महत्या: उनके भाई ने कहा, "हमें किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए"
Patnaपटना : आत्महत्या करने वाले बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष के भाई बिकाश कुमार ने बुधवार को कहा कि परिवार न्याय पाने के लिए दृढ़ है, उन्होंने आरोप लगाया कि अतुल ने "अत्यधिक उत्पीड़न " सहा। उन्होंने आगे दावा किया कि भारत में कई पुरुषों को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिसने कानून को "क्रूर मजाक" में बदल दिया है। मीडिया से बात करते हुए, बिकाश कुमार ने कहा, "मेरे भाई ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है, वह इन शब्दों से शुरू होता है, 'न्याय मिलना चाहिए।' हमें किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "अपने नोट में, उन्होंने लिखा है कि अगर उन्हें न्याय मिलता है, तो उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाना चाहिए। हालांकि, अगर न्याय से इनकार किया जाता है, तो उनकी अस्थियों को अदालत के बाहर एक नाले में फेंक दिया जाना चाहिए। अगर भारत में कोई ऐसा कानून है जो पुरुषों की रक्षा करता है, तो हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे भाई ने अत्यधिक उत्पीड़न सहा , और देश में उनके जैसे अनगिनत लोग हैं जिन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। पुरुषों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, और कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है।"
इससे पहले, व्हाइटफील्ड के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) शिवकुमार ने पुष्टि की कि अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को कथित तौर पर अपनी पत्नी और उसके परिवार के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली । एएनआई से बात करते हुए, डीसीपी ने कहा, " अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर की सुबह आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ कई मामले लंबित थे।"
उन्होंने कहा, "उनकी पत्नी और उनके परिवार ने इन मामलों को निपटाने के लिए पैसे की मांग की और उन्हें परेशान किया। इससे उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर होना पड़ा। शिकायत के आधार पर, हमने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जांच चल रही है।" अतुल सुभाष के दुखद मामले ने भारत में दहेज कानूनों के दुरुपयोग पर एक व्यापक बहस को फिर से छेड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में चिंता जताई है, जो विवाहित महिलाओं के खिलाफ पतियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को संबोधित करती है। एक संबंधित मामले में, पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत मामला खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इस प्रावधान का कभी-कभी पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। (एएनआई)