Bengaluru: मदरसे में मामूली बात पर 11 वर्षीय लड़की पर शारीरिक हमला, आरोपी गिरफ्तार
Bengaluru बेंगलुरु: पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यहां एक मदरसे में 11 वर्षीय लड़की के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट की। उन्होंने बताया कि हेगड़े नगर में 16 फरवरी को हुई घटना मदरसे के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई।
मामले के बारे में
पीड़िता की मां ने बुधवार को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी बेटी को जुलाई 2024 में मदरसे और उसके छात्रावास में 5वीं कक्षा में दाखिला मिला था। पुलिस ने बताया कि छात्रावास प्रभारी का बेटा मोहम्मद हसन अक्सर छात्रावास आता-जाता था। 16 फरवरी को शाम करीब 4.30 बजे लड़की को कार्यालय में बुलाया गया, जहां हसन ने कथित तौर पर चावल गिराने और खेलते समय छात्रावास की अन्य लड़कियों से झगड़ा करने के आरोप में उसे हाथों और लात-घूंसों से पीटा।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोथनूर पुलिस थाने ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (बच्चों के साथ क्रूरता के लिए दंड) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मामले के बारे में
पीड़िता की मां ने बुधवार को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी बेटी को जुलाई 2024 में मदरसे और उसके छात्रावास में 5वीं कक्षा में दाखिला मिला था। पुलिस ने बताया कि छात्रावास प्रभारी का बेटा मोहम्मद हसन अक्सर छात्रावास आता-जाता था। 16 फरवरी को शाम करीब 4.30 बजे लड़की को कार्यालय में बुलाया गया, जहां हसन ने कथित तौर पर चावल गिराने और खेलते समय छात्रावास की अन्य लड़कियों से झगड़ा करने के आरोप में उसे हाथों और लात-घूंसों से पीटा।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोथनूर पुलिस थाने ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (बच्चों के साथ क्रूरता के लिए दंड) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।