Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ‘लक्षित हमलों’ पर सीएस, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी

Update: 2024-06-14 10:17 GMT

विजयवाड़ा VIJAYAWADA: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को राज्य में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से लोगों के कुछ वर्गों पर हुए ‘लक्षित हमलों’ का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने वाईएसआरसी के राज्यसभा सदस्य वाईवी सुब्बा रेड्डी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए। इस याचिका में केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को लोगों के कुछ वर्गों पर ‘लक्षित हमलों’ को रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है।

सुब्बा रेड्डी के वकील राजू रामचंद्रन ने न्यायालय को सूचित किया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से राज्य में हमले बेरोकटोक जारी हैं। वकील ने कहा, “हमले एक खास वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि लोग डर के मारे गांवों से भाग रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमलों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।”

उन्होंने कहा, “सरकार को हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने की जरूरत है। हमले उन लोगों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं जिन्होंने चुनावों में वाईएसआरसी को वोट दिया है या उसका समर्थन किया है।” जब कोर्ट ने पूछा कि याचिका के बजाय जनहित याचिका क्यों दायर की गई, तो वकील ने कहा कि पीड़ितों की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। राजू रामचंद्रन ने कहा कि हमलों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए, साथ ही पुलिस को हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए एक एसआईटी के गठन की भी मांग की। उन्होंने कहा कि हिंसा के कारणों का पता लगाने के लिए दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति भी गठित की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को हमलों का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया। गृह विभाग की ओर से पेश हुए वेलुरी महेश्वर रेड्डी ने कहा कि जनहित याचिका की स्वीकार्यता पर उनकी दलीलों के अलावा मामलों का ब्योरा कोर्ट के सामने रखा जाएगा। बाद में कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 जून के लिए टाल दी।

Tags:    

Similar News

-->