Karnataka कर्नाटक : लोकायुक्त स्पेशल कोर्ट ने BMTC के एक अधिकारी को आय से ज़्यादा संपत्ति रखने का दोषी पाए जाने पर तीन साल की कड़ी कैद और 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सज़ा पाने वाले अधिकारी का नाम BMTC डिविज़नल ट्रैफिक कंट्रोलर के.बी. रामकृष्ण रेड्डी है। 2014 में, लोकायुक्त पुलिस ने के.बी. रामकृष्ण रेड्डी के घर और ऑफिस पर उनकी आय से ज़्यादा संपत्ति होने के आरोप में छापा मारा था और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

बाद में, मामले की जांच करने वाली लोकायुक्त पुलिस ने खुलासा किया कि रामकृष्ण रेड्डी के पास अपनी आय से 61.45 लाख रुपये ज़्यादा की संपत्ति थी। उन्होंने इस संबंध में जांच पूरी की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

सरकारी वकील मंजूनाथ होन्नाय्या नायक ने मामले में सबूतों के साथ लोकायुक्त पुलिस की तरफ से बहस की।

आखिर में, आरोपी के पास 69.33 लाख रुपये की अवैध संपत्ति पाई गई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहा, और इसी सिलसिले में, 31 अक्टूबर को के.बी. रामकृष्ण रेड्डी को 3 साल की कड़ी कैद और 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह भी बताया गया कि अगर वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने की साधारण कैद काटनी होगी।

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