Bengaluru: पूर्व पार्षद रेखा कदीरेश की हत्या के मामले में 7 को आजीवन कारावास की सजा
Bengaluru बेंगलुरु : मंगलवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व भाजपा पार्षद रेखा कदीरेश की हत्या के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बेंगलुरु की 72वीं सीसीएच अदालत ने पीटर (49), सूर्या उर्फ सूरज (23), स्टीफन (24), पुरुषोत्तम (25), अजय (24), अरुण कुमार (39) और सेल्वाराज उर्फ कैप्टन (36) को दोषी ठहराया। इस मामले में एक अन्य आरोपी माला की मौत हो चुकी है। अन्य सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी कभी रेखा और उनके पति एस कदीरेश के विश्वासपात्र थे, जिनकी फरवरी 2018 में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
रेखा पिछली बीबीएमपी परिषद में वार्ड नंबर 138 (चलवदीपल्या) का प्रतिनिधित्व करती थीं और सत्तारूढ़ भाजपा की सदस्य थीं। रेखा 24 जून, 2021 को मध्य बेंगलुरु के चालवदिपल्या में अपने घर पर एक निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घर लौट रही थी, तभी खंजर लिए हुए कुछ लोगों के समूह ने रेखा पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अगले कुछ दिनों में, कॉटनपेट पुलिस ने सभी संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया और सितंबर 2021 में 31वीं एसीएमएम अदालत में 780 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया गया। पुलिस के अनुसार, रेखा ने अपने पति की मौत के बाद अपने विश्वासपात्रों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। उसने कदीरेश (अपने पति) की बहन को भी दूर रखा, जो उसकी हत्या का मकसद बनकर सामने आया।