कर्नाटक एक बार फिर ट्रैफिक जुर्माना भुगतान (ई-चालान) पर 50 फीसदी की छूट दे रहा है। यह ऑफर 9 सितंबर 2023 तक रहेगा। बुधवार को जारी एक अधिसूचना में, परिवहन विभाग ने कहा कि छूट केवल 11 फरवरी, 2023 से पहले पंजीकृत लंबित मामलों पर लागू होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि रियायती पेशकश को बढ़ाने का निर्णय 14 जून को कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएसएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
पहली बार जनवरी 2023 में शुरू की गई छूट को आम जनता के साथ-साथ यातायात पुलिस के अनुरोधों के बाद फरवरी और मार्च में दो बार बढ़ाया गया था।
11 फरवरी तक ट्रैफिक के करीब 40 फीसदी मामले सुलझ गए. पूरे कर्नाटक में कुल 52,11,424 ट्रैफिक चालान छोटे मामलों को प्री-लिटिगेशन मामलों के रूप में निपटाया गया और लंबित जुर्माने में 152 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किया गया।