जुर्माने की 50 फीसदी रकम एक हफ्ते में जमा करनी होगी

Update: 2023-08-11 04:03 GMT

कर्नाटक हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार को एकल पीठ द्वारा 'एक्स' (पहले ट्विटर) कार्पोरेशन पर लगाए गए जुर्माने के फैसले पर रोक लगा दी बशर्ते कंपनी जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि एक सप्ताह के भीतर जमा कर दे। आइटी मंत्रालय के आदेशों का पालन नहीं करने पर एकल पीठ ने 'एक्स' पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

क्या कहा अदालत ने ?

अदालत ने कहा कि यह जमा राशि 'एक्स' कार्पोरेशन की प्रमाणिकता दिखाने के लिए है। एकल पीठ द्वारा एक्स कार्पोरेशन पर 14 अगस्त तक 50 लाख जुर्माना जमा कराने के फैसले पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले और जस्टिस एमजीएस कमल की खंडपीठ जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित के आदेश के खिलाफ माइक्रो ब्लागिंग साइट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित की एकल पीठ ने ट्वीट (पोस्ट), यूआरएल और हैशटेगस को हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था। एकल न्यायाधीश पीठ ने गत 30 जून को कंपनी पर जुर्माना पर भी लगाया था। एकल न्यायाधीश ने माना था कि कंपनी ने एक वर्ष से अधिक समय तक इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआइटीवाई) के आदेशों का पालन नहीं किया। बाद में, आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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