बेंगलुरु: कर्नाटक ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन के 15.75% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। यह 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।

वित्त विभाग ने गुरुवार को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें 2024 के संशोधित राज्य वेतनमानों के तहत महंगाई भत्ते (DA) में 2.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई।

इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा, जिनमें सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के वे लोग भी शामिल हैं, जिनकी पेंशन राज्य के समेकित कोष (Consolidated Fund) से दी जाती है। उनका महंगाई भत्ता भी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 15.75% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा।

आदेश में यह भी बताया गया है कि UGC, AICTE और ICAR वेतनमानों के तहत पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस आदेश के दायरे में आएंगे, क्योंकि उन्हें राज्य का पेंशनभोगी माना जाता है।

हालांकि, इन वेतनमानों के तहत काम कर रहे कर्मचारियों और NJPC वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। बकाया राशि (arrears) का भुगतान नवंबर 2026 के वेतन या पेंशन के साथ किया जाएगा, और उस महीने के वेतन या पेंशन के भुगतान से पहले इसे जारी नहीं किया जाएगा।

 

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