क्या है झारखंड सरकार के नए कोरोना गाइड लाइन, जानिए

झारखंड में स्कूल तो खुल जाएंगे लेकिन छात्र-छात्राओं की हाजिरी जरूरी नहीं होगी।

Update: 2022-02-02 05:58 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड में स्कूल तो खुल जाएंगे लेकिन छात्र-छात्राओं की हाजिरी जरूरी नहीं होगी। लेकिन शिक्षकों के लिये कोविड टीका का दोनों डोज लेना जरूरी है। सभी शिक्षकों, छात्र व स्कूल के कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूल अपने सामान्य टाइम टेबल के साथ खुलसकेंगे।

सात जिलों में 9-12 और सतहर जिलों में 1-12 के ऑफलाइन क्लास
राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कोविड संबंधी गाइडलाइंस को लेकर मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। राज्य के सात जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सरायकेला, बोकारो और सिमडेगा में कक्षा नौ से बारहवीं तक आफलाइन संचालन की अनुमति दी गई है। बाकी 17 जिलों में स्कूलों में कक्षा पहली से 12 वीं तक की कक्षाएं, आवासीय विद्यालयों और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आफलाइन संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थानों में सोशल डिस्टेंशिंग के पालन के लिए भी एसओपी जारी की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए लागू कर दिया गया है।
माता-पिता की अनुमति अनिवार्य
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के मुताबिक ऑफलाइन क्लास में उपस्थिति को स्कूलों के लिए वैकल्पिक रखा गया है। स्कूलों में उपस्थिति के लिए छात्रों के मां- पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। स्कूलों में सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक है। सात जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सरायकेला, बोकारो और सिमडेगा को छोड़ अन्य 17 जिलों में आफलाइन टेस्ट व परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी। समय-समय पर शिक्षकों व छात्रों की कोविड टेस्ट जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा सकता है। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि एयर कंडिशनर का इस्तेमाल कम से कम करें।
ये हैं दिशा निर्देश
● उच्च शिक्षा संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई के खोलने की अनुमति दी गयी है। डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन क्लास की सुविधा बहाल रहेगी। उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रखी गई है। संस्थान आने से पहले शिक्षकों और छात्रों का दोनों डोज लेना जरूरी है। ऑफलाइन कक्षा लेने वाले छात्रों के लिये हॉस्टल खुलेंगे।
● सभी जिम खुले रहेगे, जबकि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गयी।
● बिना दर्शक के खेलकूद आयोजित करने की अनुमति दी गयी।
● खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 प्रतिशत क्षमता,जो कम हो, का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। अधिक क्षमता होने पर डीसी की अनुमति अनिवार्य होगी।
● केंद्र,राज्य सरकार एवं अन्य के द्वारा आयोजित ऑफ़्लाइन परीक्षा की अनुमति दी ़गयी। विद्यालय मे अनुमान्य कक्षा में तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी।
● सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।
-सभी पार्क और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
- रेस्तरां, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में एक समय में क्षमता का 50 फीसदी से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।
-सभी दुकान ( रेस्तरां, बार, दवा की दुकान, पेट्रोल पम्प को छोड़कर) अधिकतम 8 बजे अपराहन तक ही खुलेंगे।
-मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।
-भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है।
-धार्मिक स्थल, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों के लिये पूर्व में जारी दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई अनिवार्य है।
कोचिंग संस्थानों के लिये गाइडलाइन
रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला- खरसांवा और बोकारो में कक्षा नौ से ऊपर के कोचिंग संस्थानों में ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गई है। कोचिंग सेंटरों में भी ऑफलाइन क्लास के लिए शिक्षकों को दो डोज लेना अनिवार्य है। अन्य 17 जिलों में सभी कक्षाओं के लिये कोचिंग संस्थान खुल सकेंगे
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