85 वर्ष से अधिक के मतदाता एवं 40% से अधिक के दिव्यांग घर बैठे अपना मतदान करेंगे

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने 85 वर्ष से अधिक के मतदाता एवं 40% से अधिक के दिव्यांग लोगों के लिए घर बैठे मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है.

Update: 2024-04-01 04:30 GMT

जमशेदपुर : भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने 85 वर्ष से अधिक के मतदाता एवं 40% से अधिक के दिव्यांग लोगों के लिए घर बैठे मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है. जहां वैसे सभी मतदाताओं को फॉर्म 12 डी भरना होगा जिसके बाद 25 मई को आयोजित होने वाले लोकतंत्र के महापर्व के दिन पोस्टल बैलट के माध्यम से अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे. जहां फॉर्म भरने के वक्त 85 वर्ष से अधिक के मतदाता एवं 40% से अधिक के दिव्यांग को अपना प्रमाण पत्र दिखाना होगा.

इसके बाद चुनाव अधिकारी उन्हें पोस्टल बैलट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे फॉर्म 12 डी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे भरने के बाद आवेदक को जिला कार्यालय में जमा करना होगा फॉर्म जमा होते ही वैसे मतदाताओं की सूची तैयार कर चुनाव अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाएगा ताकि 100% मतदान का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके.


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