जमशेदपुर न्यूज़: एडीजे-1 संजय उपाध्याय की अदालत ने टाटा स्टील के सुरक्षा आधकारी जयराम सिंह हत्याकांड से गैंगस्टर अखिलेश सिंह और उसके गुरु विक्रम शर्मा को बरी कर दिया. मामले में पुलिस दोनों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश नही कर सकी.
अखिलेश सिंह वीसी से दुमका जेल से पेश हुआ. इसी मामले में मनोरंजन उर्फ लल्लू और जसपाल को सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. माइनर होने के कारण कोर्ट ने लल्लू की सजा माफ कर दी.
अखिलेश व विक्रम की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह व प्रकाश झा ने पैरवी की थी. साकची बाग-ए-जमशेद के पास गोली मारने के बाद उन्हें टीएमएच में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. मामले में उनके बेटे के बयान पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था.
मानगो दंगा के आरोपी कांग्रेस नेता को भेजा जेल
मानगो दंगा के आरोपी शानुर रहमान को मानगो पुलिस ने जेल भेज दिया. शानुर रहमान कांग्रेस नेता हैं, जबकि पूर्व में एआईएमआई के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं. उन्हें मानगो पुलिस ने रात कपाली में छापेमारी कर पकड़ा था. 18 मई 2017 को राजनगर में बच्चा चोरी के आरोप में एक समुदाय के कई लोगों की पीटकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के विरोध में मानगो, बिष्टूपुर और आजादनगर में माहौल बिगड़ गया था.
15 साल के बाद आया अदालत का फैसला
इस मामले में फैसला 15 साल के बाद आया है. हत्या 4 अक्तूबर 2008 को की गयी. उसके बाद से ही मामला विचाराधीन था. इस केस में 17 गवाहनों को अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किया गया था जिसमें हत्या के कारणों का भी जिक्र किया गया था. दुर्गापूजा के दौरान वे सुबह में अपनी पोती को लेकर पार्क गए थे. बाग ए जमशेद के पास ही उनका मकान था. जैसे ही बाग ए जमशेद के निकट पहुंचे उनपर अंधाधुन फायरिंग कर दी गई थी.