गर्मी में पेयजल की समस्या न हो: कोर्ट

Update: 2023-04-21 12:56 GMT

राँची न्यूज़: झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं आनंद सेन की खंडपीठ में रांची के जल स्रोतों के अतिक्रमण एवं शहर के बड़ा तालाब की साफ-सफाई को लेकर दाखिल विभिन्न जनहति याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी में राजधानी रांची में लोगों को पेयजल की कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान रखें.

खंडपीठ ने कहा कि राजधानी के जलस्रोतों जैसे कांके डैम, गेतलसूद डैम एवं हटिया डैम के अलावा बड़ा तालाब के आसपास किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, इसका भी ध्यान रखें. साथ ही इन जल स्रोतों की साफ-सफाई लगातार कराने को कहा गया. खंडपीठ ने कहा कि रांची के जल स्रोतों एवं तालाबों में किसी तरह का सॉलिडेयर एवं लिक्विड कचरा न गिराया जाए. जलस्रोतों के आसपास अगर अतिक्रमण किया गया है तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए. अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त निर्धारित की है. साथ ही मामले में राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. खंडपीठ ने जल स्रोतों से संबंधित स्वत संज्ञान याचिका को छोड़कर बाकी सभी याचिकाओं को निष्पादित कर दिया.

बता दें कि प्रार्थी खुशबू कटारूका ने बड़ा तालाब की साफ-सफाई को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी. जिसमें रांची शहर के विभिन्न गंदे नाले-नालियों का पानी बड़ा तालाब में गिराया जाता है, जिससे उसका पानी दूषित हो गया है. रांची के जल स्रोतों कांके, हटिया व रूक्का डैम की जमीन का अतिक्रमण किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था.

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