हेमंत सोरेन की विधायकी रहेगी या जाएगी इस पर सस्पेंस जारी, राज्यपाल जल्द आयोग को भेजेंगे फैसला

राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायकी से अयोग्य करने संबंधित अपना आदेश शनिवार को भी जारी नहीं किया।

Update: 2022-08-28 02:52 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायकी से अयोग्य करने संबंधित अपना आदेश शनिवार को भी जारी नहीं किया। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि यह आदेश जल्द ही आयोग को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्यपाल अभी चुनाव आयोग के परामर्श का वैधानिक पहलुओं का अध्ययन करा रहे हैं। इसके बाद वे अपने आदेश को भारत निर्वाचन आयोग को (ईसीआई) को भेजेंगे।

सूत्रों के अनुसार राज्यपाल की ओर से हेमंत सोरेन की अयोग्यता से संबंधित आदेश ईसीआई को भेजा जाएगा। राज्यपाल के आदेश के आधार पर आयोग बतौर विधायक हेमंत सोरेन को अयोग्य साबित होने के कारण बरहेट विधानसभा की सीट खाली होने की अधिसूचना जारी करेगा और इसकी जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा। यहां से सूचना झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होने की जानकारी सूत्रों ने दी है।
सूत्रों के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 (ए) के तहत दोषी मानते हुए उन्हें विधायक के पद से अयोग्य किए जाने का मंतव्य राज्यपाल को दो दिन पहले गुरुवार को सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार, शनिवार देर शाम तक राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को विधायक से अयोग्य घोषित किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किया था। राज्यपाल अपना आदेश कब जारी करेंगे इसकी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है।
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