सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

झारखंड में हाईस्कूल और प्लस टू स्तरीय हाईस्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति मामले में इतिहास विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

Update: 2022-04-17 03:48 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड में हाईस्कूल और प्लस टू स्तरीय हाईस्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति मामले में इतिहास विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जस्टिस एमआर शाह व जस्टिस बीवी नागरथना की खंडपीठ ने सिविल अपील याचिकाओं पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने फैसले को सही बताते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। प्रार्थी मनीष कुमार, राम ब्यास पांडेय व अन्य ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ रिट याचिका व खंडपीठ ने अपील याचिका को खारिज कर दिया था कहा गया कि जो अभ्यर्थी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास व आधुनिक इतिहास के साथ इतिहास विषय की डिग्री हासिल की है, वह नियुक्ति के योग्य है। जिन्होंने संपूर्ण इतिहास के साथ डिग्री नहीं ली है, वह विज्ञापन की शर्त के अनुसार नियुक्ति के योग्य नहीं है।
जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने बताया कि प्रमाण पत्र सत्यापन के समय दर्जनों अभ्यर्थियों ने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास से पास होने की डिग्री प्रस्तुत की थी। जेएसएससी ने इसे विज्ञापन के अनुरूप नहीं माना। आयोग ने कैंडिडेंचर रद्द करने की नोटिस जारी की थी, जिसे हाइकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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