रांची में NEET परीक्षा के मद्देनज़र धारा 163 लागू

Update: 2025-05-04 09:57 GMT

Jharkhand झारखण्ड: रांची में रविवार को आयोजित होने वाली NEET UG-2025 परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। शहर के 22 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

प्रशासन के मुताबिक, इस दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के जुटने, लाउडस्पीकर या ध्वनि यंत्रों के प्रयोग, किसी प्रकार की सभा या जुलूस करने, तथा हथियारों (बंदूक, रिवॉल्वर, विस्फोटक, डंडा, तीर-कमान आदि) के साथ आने पर पूरी तरह पाबंदी होगी।

परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए हर केंद्र पर दंडाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इससे पहले केंद्रों पर तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल भी कराई गई थी


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