झारखंड के निजी स्कूलों के रजिस्टरों की जांच होगी, तीन माह बाद भी नहीं खोला बैंक खाता, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

झारखंड के निजी स्कूलों के नामांकन रजिस्टर की जांच की जायेगी

Update: 2022-07-22 06:57 GMT

रांची : झारखंड के निजी स्कूलों के नामांकन रजिस्टर की जांच की जायेगी. स्कूलों में नामांकन रजिस्टर को देख कर बीपीएल बच्चों के नामांकन के लिए सीट निर्धारित की जायेगी. नामांकन के लिए जमा आवेदन की जांच भी अब स्कूल नहीं करेगा. झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है.

पत्र में कहा गया है कि निजी स्कूलों में प्रवेश कक्षा में 25 फीसदी सीट बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित है. स्कूलों में प्रवेश कक्षा में उपलब्ध सीटों की वास्तविक संख्या की जानकारी प्रत्येक स्कूल के नामांकन रजिस्टर के आधार पर प्राप्त की जाये, ताकि उन सीटों पर बीपीएल बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके.
बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय या स्कूल में जमा किया जा रहा हो, तो इसकी जांच के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा कमेटी गठित की जाये. इसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पदाधिकारी, कर्मी को शामिल करने के लिए कहा गया है. नामांकन के लिए जमा आवेदन की किसी भी स्थिति में संबंधित स्कूल द्वारा जांच नहीं की जायेगी.
स्कूल नामांकन से नहीं कर सकते इनकार
आवेदन की जांच के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा उपायुक्त के अनुमोदन के बाद नामांकन के लिए लिस्ट जारी की जायेगी. कोई भी स्कूल जारी लिस्ट में चयनित बच्चों का नामांकन लेने से इनकार नहीं कर सकता है. नामांकन लेने वाले बच्चों का शिक्षण शुल्क सरकार वहन करेगी.
तीन माह बाद भी नहीं खोला बैंक खाता
बीपीएल बच्चों के शुल्क के लिए राशि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दी जाती है. 60 फीसदी राशि केंद्र व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है. सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के लिए सभी जिलों को अलग से बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया गया था. निर्देश के तीन माह बाद भी जिलों द्वारा खाता नहीं खोला गया. सभी जिलों को एक सप्ताह के अंदर बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया गया है. साथ ही नामांकन के लिए जमा आवेदन, सीटों की संख्या व कमेटी गठन की जानकारी भी देने को कहा गया है.

सोर्स: प्रभात खबर 
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