रांचीः नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने आज आरोपी संजय उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. साथ ही साथ आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
5 साल बाद हुआ न्याय
मालूम हो कि आरोपी संजय उरांव ने 17 वर्षीय नाबालिग युवती को जबरन उठाकर एक टूटे मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया था. उसके बाद साक्ष्य छुपाने के नियत से उसकी हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद मृतिका की मां ने 11अप्रैल 2018 को रातू थाना में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने उसके बाद 18 अप्रैल 2018 को आरोपी संजय उरांव गिरफ्तार किया था. 5 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.