रांची हिंसा मामले में मास्टरमाइंड नवाब चिश्ती की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल की

रांची में 10 जून को फैली हिंसा के मास्टरमाइंड और होटवार जेल में बंद नवाब चिश्ती उर्फ समर हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

Update: 2022-08-27 01:30 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रांची में 10 जून को फैली हिंसा के मास्टरमाइंड और होटवार जेल में बंद नवाब चिश्ती उर्फ समर हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ डोरंडा थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट भादवि की धारा 115 (कोई ऐसा कार्य जो उकसाने के परिणामस्वरूप नुकसान पहुंचाता है), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) एवं 153 ए (दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देना) के तहत की गई है।

पुलिस ने हिंसा के तीसरे दिन डोरंडा के युनूस चौक निवासी नवाब चिश्ती को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। उसके विरुद्ध 2019 में डोरंडा और हिंदपीढ़ी थाने में भी व्हाटसएप ग्रुप के जरिए भड़काऊ संदेश भेजने संबंधी मामला दर्ज है। चिश्ती ने मेन रोड में भड़की हिंसा से करीब डेढ़ घंटा पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उसने व्हाटसएप के जरिए भड़काऊ संदेश छोड़ विशेष समुदाय के युवाओं को उकसाया।
चिश्ती के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से ही सबसे अधिक मैसेज किया गया था। नवाब ही इस ग्रुप का एडमिन था। ग्रुप में आरोपी लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि उपद्रवी तत्व जब डोरंडा क्षेत्र से मेन रोड की ओर जा रहे थे, तब राजेंद्र चौक पर नवाब चिश्ती को भी देखा गया था।
इन धाराओं में आरोप पत्र
नवाब चिश्ती पर भादवि की धारा 115, 120बी, 298 एवं 153 ए के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।
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