Ranchi: बिल्डिंग का डीपीआर बनाने के लिए मिला दो महीने का समय

बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

Update: 2024-09-03 08:31 GMT

रांची: रांची झारखंड हाई कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नगरी कांके में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार से निर्देश लेकर विश्वविद्यालय की शेष जमीन पर चहारदीवारी के संबंध में कोर्ट को जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

इससे पहले सुनवाई के दौरान झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने कहा था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन का डीपीआर तैयार करने में दो महीने का समय लगेगा. एक बार निगम को फंड मिल जाए तो दो महीने के भीतर डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जा सकेगी। इसके बाद सीसीएल, सेल आदि के सीएसआर फंड से अतिरिक्त भवन का निर्माण कराया जा सकता है. पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने बताया कि यूनिवर्सिटी के पास पुलिस चौकी का निर्माण कार्य 35 फीसदी पूरा हो चुका है.

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता बार एसोसिएशन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान सीसीएल और सेल ने कहा था कि वे सीएसआर फंड के तहत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त भवन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए भवन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी होगी.

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