Ranchi रांची : टेरर फंडिंग के आरोपी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC (तृतीय प्रस्तुति कमिटी) के नक्सली बीरबल गंझू को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है. उसकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में सुनवाई हुई. बीरबल करीब चार साल से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में है. बता दें कि मगध-आम्रपाली कोल परियोजना में काम करने वाली ट्रांसपोर्टिंग कम्पनी के संचालकों और TPC के बीच सांठगांठ से लेवी वसूले जाने के पूरे खेल का NIA ने पर्दाफाश किया था. चतरा जिला के टंडवा थाना में दर्ज केस को NIA ने टेकओवर करते हुए जांच की तो इसमें कई खुलासे हुए. NIA की चार्जशीट के मुताबिक, ट्रांसपोर्टिंग कम्पनियों के संचालक और TPC के उग्रवादियों ने हाथ मिला लिया था. इस केस में TPC उग्रवादी आक्रमण जी, विनोद गंझू, बीरबल गंझू, कोहराम जी, बिंदु गंझू, व्यवसाई अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, सुदेश केडिया, महेश अग्रवाल समेत अन्य लोग आरोपी हैं.