Ranchi रांची : सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने एक युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी तनवीर को 10 वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उसपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर तनवीर को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. तनवीर के खिलाफ पीड़िता ने 6 मार्च 2018 को पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. ट्रायल के दौरान अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया और कई वैज्ञानिक साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए.