Ranchi : अपहरण मामले में थाने में सुलह पर HC सख्त, SSP और SHO को तलब

Update: 2025-06-25 12:24 GMT
Ranchi रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग युवक के अपहरण के मामले में थाना स्तर से सुलह कराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है. बुधवार को अदालत ने यह निर्देश दिया है कि सोमवार की सुनवाई के दौरान रांची एसएसपी और टुपुदाना थाना के प्रभारी अदालत के समक्ष उपस्थित हों. दरअसल टुपुदाना थाना क्षेत्र के एक नाबालिग युवक के अपहरण की शिकायत उसके परिजनों ने की थी.
जिसके बाद युवक को बरामद कर लिया गया था. युवक के बरामद होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच सुलह तो करा दिया, लेकिन अपहरण करने वाले लगातार युवक के परिजनों को धमकी दे रहे थे. जिसके बाद युवक के परिजन सूरज मनी उरांव ने हाईकोर्ट की शरण ली. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सूरज वर्मा ने बहस की.
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