Ranchi: पहली पत्नी के रहते युवक ने कर ली दूसरी शादी, कोर्ट ने दी दस साल की सजा

Update: 2024-09-30 09:12 GMT
Ranchi रांची : रांची सिविल कोर्ट ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और दहेज की मांग करने के दोषी रणधीर को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 7 विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सुनील पांडेय और अधिवक्ता जेनी विभा ने बहस की. कोर्ट ने रणधीर को गुरुवार को दोषी करार दिया था. जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था. रणधीर की पत्नी ने उसके खिलाफ वर्ष 2016 में कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि रणधीर ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की, महिला की मर्जी के बिना उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और दहेज उत्पीड़न किया है. ट्रायल के दौरान महिला समेत अन्य गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया. जिसके आधार पर कोर्ट ने रणधीर को दोषी करार दिया है.
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