एसडीओ के आदेश और कार्रवाई पर उठे सवाल

निगम को मिले थे तीन दुकान हटाने का ​आदेश और हटा दी चार

Update: 2024-05-18 08:55 GMT

जमशेदपुर: सिदगोड़ा पुरानी सब्जी बाजार क्षेत्र में एसडीओ के आदेश पर अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की बड़ी चूक का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि एसडीओ कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया था कि तीन दुकानदारों केस्टो माजी, प्रह्लाद चौधरी और नारायण दत्ता के प्लॉट को हटा कर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जायेगा. पत्र में इसके लिए पुलिस बल, जोनल अधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती का जिक्र है. 14 मई की दोपहर 12:30 बजे टीम सिदगोड़ा सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने पहुंची. उक्त तीनों टीन शेड की दुकानों को जेसीबी मशीन से हटा दिया गया। इस बीच पास में मौजूद सुनील चौधरी की दुकान को भी जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया.

52 वर्षीय सुनील चौधरी पिछले तीन दशकों से वहां सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अतिक्रमणकारियों की सूची में उनके नाम या दुकान का जिक्र नहीं है, लेकिन सुनील चौधरी की दुकान तोड़ दी गयी. कागजात की मांग की गयी तो अतिक्रमण हटाओ टीम इधर-उधर की बातें करने लगी. सुनील चौधरी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने आये अधिकारियों से जब दुकान तोड़ने के बारे में पूछा गया तो सभी बगलें झांकने लगे. एक अधिकारी ने कहा कि पत्र में अतिक्रमणकारियों की सूची में सुनील चौधरी का नाम नहीं होने पर यह गलती से टूट गया. श्री चौधरी ने कहा कि तीन दशक पहले बाजार में आग लगने से सब्जी की दुकान जलकर राख हो गयी थी. जिसमें उसकी दुकान भी जल गई। बाद में तत्कालीन विधायक रघुवर दास की पहल पर प्रशासन ने कंक्रीट का पिलर और शेड लगवाकर दुकान मुहैया करायी. आज उनकी दुकानें तोड़ दी गईं. उन्होंने कहा कि उनकी दुकान की रसीदें दशकों से काटी जा रही हैं। फिर भी रोजगार का एकमात्र साधन छीन लिया गया। यह कहां का न्याय है? साथ ही इस संबंध में कोई निर्देश या मौखिक जानकारी भी नहीं दी गयी. उधर, विधायक सरयू राय को पूरी घटना की जानकारी दी गयी है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कोई गलती होगी तो भी दुकान दोबारा बनवाई जाएगी। वे स्वयं इसकी जांच करेंगे.

उपखंड कार्यालय से जारी हुआ अनोखा आदेश: उपखंड अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश पत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके तहत पत्र में उल्लेख किया गया है कि अंचल अधिकारी,जमशेदपुर द्वारा पत्रांक 1910, दिनांक 19.12.2024 के माध्यम से बीपीएलआई/जेपीएलआई की निकटवर्ती भूमि को निपटाने हेतु एक पत्र प्राप्त हुआ है। विभिन्न घुसपैठिये. जिसके अनुपालन में उक्त अतिक्रमण को हटाने का नोटिस दिया गया है। हालाँकि, मानवीय भूल के कारण उक्त पत्र में 19.12.2024 का उल्लेख किया गया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान में 5वें महीने की जगह 12वें महीने का गलत उल्लेख या साल के गलत उल्लेख को लेकर तरह-तरह की बहस चल रही है।

कथित अतिक्रमण मुक्त भूखंड पर एक दबंग की गिद्ध दृष्टि है: सूत्रों ने बताया कि कथित अतिक्रमण हटाए जाने के बाद नजदीक के एक ताकतवर व्यक्ति की लालची नजर इस भूखंड पर है. सुनील चौधरी की दुकान गलत तरीके से तोड़े जाने के बाद खाली प्लॉट को रातों-रात टीन शेड से घेर दिया गया. इस पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं.

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