बूंदी जिले में निषेधाज्ञा लागू, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश*

Update: 2024-05-17 14:27 GMT
बूंदी । भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 16 मार्च को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा आम चुनाव, 2024 के लिए चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र , निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न होने से उक्त मतगणना दिवस के मध्यनजर निषेधाज्ञा लागू कर जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के व्यक्ति बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 मई 2024 को प्रातः काल से तत्काल लागू होकर 6 जून 2024 मध्य रात्रि तक बूंदी जिले की राजस्व सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला , कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी, आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण, न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। इसके अलावा यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापन नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा सशस्त्र पुलिस थानों में जमा करवाने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, लाठी, बैसाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे हैं उन पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।
आदेशानुसार बूंदी जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति बूंदी जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा सुबह 6 से रात्रि 10 तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा, जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जन शांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा और ना ही ऐसा कोई भाषण एवं उद्बोधन देगा और ना ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या कराएगा और न किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेप, रिकार्डर, लाउड स्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टिविटर, व्हाट्सअप, यू टयूब,इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवाएगा और न ही किसी तरह के पोस्टर होर्डिंग लगाएगा और न ही सार्वजनिक संपत्तियों का विरूपण करेगा, करवाएगा। किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवाएगा अथवा न ही मदिरा सेवन के लिए दुष्प्रेरित करेगा। तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेशानुसार उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा, ना करवाएगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारक यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा, ना ही करवाएगा। किसी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना करवाया जाना संभव नहीं है अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण को जिले के मुख्य-मुख्य स्थानों यथा उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय इत्यादि पर इस आदेश को चस्पा कर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे। निषेधाज्ञा आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।
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