पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत

मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल अभी जमानत के लिए और इंतजार करना होगा

Update: 2022-07-26 07:12 GMT

Ranchi: मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल अभी जमानत के लिए और इंतजार करना होगा. आज भी उन्हें जमानत नहीं मिली. अब जमानत पर अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी. ईडी जबाव दायर करने के लिए समय की मांग की है.

इससे पहले 19 जुलाई की सुनवाई के दौरान ईडी की अदालत ने पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के मालिक अभिषेक झा, CA सुमन कुमार, JE राम विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर ED की विशेष अदालत ने संज्ञान ले लिया था. जिसके बाद इन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है. वहीं संज्ञान लेने के बाद ED की विशेष कोर्ट ने उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध समन जारी कर दिया है. कोर्ट ने जिन आरोपियों के विरुद्ध समन जारी किया है उन्हें 3 अगस्त तक तक कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना है
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में 200 पन्नो का आरोप पत्र दाखिल किया है. आरोपपत्र में बताया गया है कि चतरा ,खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड अधिक थे ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थी. बता दें कि ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे. 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं.


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