धनबाद न्यूज़: कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण ने वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) कोयला खदान नीलामी के तहत कोयला ब्लॉकों के सफल बोली लगाने वालों को 22 कोयला खदानों के लिए खनन आदेश जारी किए. 22 कोयला खदानों में से 11 खदानें कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत हैं और बाकी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत आती हैं. 22 कोयला खानों की संचयी रेटेड क्षमता (पीआरसी) 53 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है और लगभग 6,379.78 मिलियन टन (एमटी) भू-वैज्ञानिक भंडार है. इन खदानों से सालाना 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है. 9831 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आकर्षित करेगा. लगभग 71,467 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा. इन 22 कोयला खदानों के आदेश जारी होने के साथ कोयला मंत्रालय ने 149.304 एमटीपीए के संचयी पीआरसी संग वाणिज्यिक नीलामी के तहत कुल 73 कोयला खदानों के लिए अब तक आदेश जारी किया है.
इन कोल ब्लॉकों से राज्य सरकारों को 23,097.64 करोड़ और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2,01,847 लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है. इनमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ की संख्या ज्यादा है.
दिव्यांग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद
धनबाद थाना क्षेत्र की धैया निवासी दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले किशोर को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
चिल्ड्रन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद के साथ-साथ 20 हजार आर्थिक जुर्माना की भी सजा दी. न्याय की आस में दिव्यांग युवती मां तथा अधिवक्ता अजय कुमार सिंह के साथ कोर्ट में मौजूद थी. दिव्यांग युवती की मां ने सजा सुनने के बाद संतोष व्यक्त
किया और कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा था. युवती की मां ने महिला थाना में 25 फरवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप लगाया गया था कि पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के ने उनकी पुत्री को शादी का प्रलोभन दे चार महीने तक उसके संबंध बनाया.
, जिससे पुत्री गर्भवती हो गई. पुत्री ने एक पुत्र को भी जन्म दिया था.
पहले तो आरोपी ने पुत्र को अपनाने से इनकार कर दिया. बाद में कोर्ट के आदेश पर डीएनए टेस्ट कराया गया, जो आरोपी से मिलान हो गया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 31 मार्च 2019 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया तथा कोर्ट में 23 सितंबर 2019 को आरोप का गठन किया गया था. अभियोजन पक्ष से मोहम्मद जवाद हुसैन ने कुल सात गवाहों का परीक्षण करवाया गया. आरोपी फिलहाल रिमांड होम में बंद है.