2015 के दंगों, धमकियों मामलो में चार होमगार्ड जवानों की बर्खास्तगी मामले में आया नया मोड़

मामले के गवाहों ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि एफआईआर कैसे दर्ज की गई

Update: 2024-04-19 05:02 GMT

धनबाद: गृह रक्षा वाहिनी धनबाद में अब एक नई समस्या खड़ी हो गयी है. 2015 के दंगों, धमकियों और दुर्व्यवहार मामले के गवाहों ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि एफआईआर कैसे दर्ज की गई। इस बीच, सभी गवाह होम गार्डों से होम गार्ड मुख्यालय से पूछताछ की गई है।

यह माजरा हैं: 8 मई 2015 को धनबाद थाने में चार गृहरक्षकों रवीन्द्रनाथ मुखर्जी, गरख राम, शिवशक्ति कुमार और अखिलेश कुमार सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. वादी के रूप में गृहरक्षक रामपुकार राय ने थाने में आवेदन दिया. इस मामले में होम गार्ड जवान चंद्रिका प्रसाद यादव, महेंद्र प्रसाद राउत, सुधीर प्रसाद सिंह, बब्लू प्रसाद, लाल किशोर शर्मा, शिवधर प्रसाद शर्मा व लिपिक प्रभाष कुमार गवाह बने. इस घटना के बाद विभागीय कार्रवाई के तहत चारों आरोपी गृहरक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है.

कोर्ट ने आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाया: बर्खास्तगी के बाद सभी आरोपियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लंबे समय के बाद हाई कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी खत्म कर दी और साल 2023 में उनकी बहाली का आदेश दिया. इससे पहले दो होम गार्ड जवानों की पुलिस में पुन: तैनाती कर दी गयी थी, जबकि शेष दो जवान कोर्ट के आदेश के बाद अब भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. विभाग के मुताबिक दोनों जवानों के सभी दस्तावेज तैयार कर लिये गये हैं. जल्द ही दोनों की बहाली होने की संभावना है.

पेंच यहीं रुका: कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2023 में होम गार्ड कार्यालय धनबाद जिला कमांडेंट ने क्लर्कों को छोड़कर सभी होम गार्डों को हटा दिया. बताया गया कि विभाग की अनुमति के बिना निजी गवाहों ने कोर्ट में समझौता वाद दायर कर दिया है. यह एक अयोग्य गृहिणी की पहचान है. इस संबंध में उक्त सभी गृहरक्षकों को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा.

होम गार्ड ने घटना से इनकार किया है: होम गार्ड के जवानों ने भी अपना स्पष्टीकरण विभाग को सौंप दिया है. जो अब सामने आ गया है. गृहरक्षक ने सीधे तौर पर कहा है कि घटना के दिन वे सभी अपनी ड्यूटी पूरी कर घर चले गये थे. बाद में उन्हें बुलाया गया और एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक सादा कागज प्राप्त किया गया। जबकि उन्हें कभी गवाही देने के लिए बुलाया ही नहीं गया. यह घटना उनकी जानकारी में नहीं है.

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