लातेहार : तुबेद कोल परियोजना के विस्थापितों को पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति का मिलेगा लाभ
दामोदर घाटी निगम के द्वारा तुबेद कोलियरी संचालन को लेकर गठित आर एंड आर पॉलिसी को बुधवार को सार्वजनिक किया गया.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के द्वारा तुबेद कोलियरी संचालन को लेकर गठित आर एंड आर पॉलिसी को बुधवार को सार्वजनिक किया गया. निगम के द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों से आम नागरिकों को कोल परियोजना शुरू होने के साथ मिलने वाली लाभों की जानकारी दी गयी. निगम के द्वारा बताया गया कि सरकार कि पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन के तहत कृषि योग्य रैयती भूमि धारकों को एकमुश्त प्रति एकड़ 35 लाख एवं आवासीय भूमि के एवज में 60 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जायेगा. इसके अलावा 17 अक्टूबर 2016 से पूर्व मेसर्स टीसीएमएल को बेंची गयी. भूमि का वर्तमान मूल्य से अंतर होने वाली राशि का भुगतान किया जायेगा.
आर एंड आर कॉलोनी बसाने की बात कही गयी
निगम द्वारा आर एंड आर कॉलोनी बसाने की बात कही गयी. इसमें 700 वर्ग फीट भूमि पर प्रति विस्थापित का पक्का मकान एवं 10 डिसमिल आवासीय भूमि नि:शुल्क दी जायेगी. परिवार में प्रति बालिग को पांच डिसमिल भूमि अतिरिक्त देने की घोषणा की गयी. प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत परियोजना क्षेत्र में पक्की सड़क, स्कूल ,अस्पताल, उचित मूल्य की दुकान, शौचालय, बिजली व्यवस्था, खेल स्टेडियम, सामुदायिक भवन व एंबुलेंस आदि की सुविधा तथा परंपरागत वनवासियों को भी पुनर्वास के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि का भुगतान करने की घोषणा की गयी.
विस्थापितों एवं आम लोगों में असमंजस की स्थिति व्याप्त
निगम द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी के निर्णय के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जानी है. मालूम हो कि आर एंड आर पॉलिसी सार्वजनिक नहीं किए जाने से विस्थापितों एवं आम लोगों में असमंजस की स्थिति व्याप्त थी. विगत 26 सितंबर को निगम के द्वारा परियोजना स्थल में भूमि पूजन कर काम की शुरुआत की गयी थी, लेकिन पॉलिसी सार्वजनिक नहीं होने से लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई थी. जिसको लेकर खूब हंगामा भी हुआ था.