JMM ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला, कहा- माइनिंग लीज अपने नाम कराने के मामले में नहीं छीनी जा सकती CM हेमंत सोरेन की सदस्यता
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खनन मंत्री रहते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम से खनन पट्टा लेने के मामले में आज दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों के आधार पर लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने खनन मंत्री रहते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम से खनन पट्टा (माइनिंग लीज) लेने के मामले में आज दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों के आधार पर लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है. लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की विधायकी नहीं छीनी जा सकती है और इस सबके बावजूद अगर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता हुई तो इसके बारे में महागठबंधन के नेता मिलकर फैसला करेंगे. झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय पर पार्टी विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ यह दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के अनेक फैसले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में हैं. जिनके मद्देनजर खनन पट्टा अपने नाम करवाने के बावजूद हेमंत सोरेन की विधायकी नहीं छीनी जा सकती.