Jharkhand : बिना नक्शा बने भवनों को नियमित करने के नियम लागू, 2024 से पहले निर्माण को राहत
Jharkhand झारखंड : झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने राज्य में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए ‘झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026’ को लागू कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने 27 अप्रैल को आधिकारिक अधिसूचना जारी की।
नए नियमों के तहत 31 दिसंबर 2024 से पहले बिना स्वीकृत नक्शे के बने भवनों को अब नियमित कराने का अवसर मिलेगा। इसके लिए भवन मालिकों को अपने निर्माण का नया नक्शा स्वीकृत कराना होगा, जिससे ऐसे भवनों को कानूनी मान्यता दी जा सके।
सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया का लाभ केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर ही लिया जा सकेगा। अधिसूचना के अनुसार, नियम लागू होने के 60 दिनों के भीतर आवेदकों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में केवल ऑनलाइन आवेदन की ही अनुमति होगी। ऑफलाइन आवेदन जमा करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, जिससे पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा सके।
नगर विकास विभाग के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य राज्य में वर्षों से लंबित अनधिकृत निर्माण की समस्या का समाधान करना और शहरी नियोजन को अधिक व्यवस्थित बनाना है। साथ ही इससे भवन मालिकों को भी राहत मिलेगी, जिनके निर्माण कानूनी जटिलताओं में फंसे हुए थे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस नियम से हजारों भवनों को नियमित करने का रास्ता साफ हो सकता है, जिससे नगर निकायों को भी राजस्व में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, नियमों का पालन और समय सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा ऐसे भवन नियमित नहीं हो पाएंगे।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल उन निर्माणों पर लागू होगी जो 31 दिसंबर 2024 से पहले पूरे हो चुके हैं। इसके बाद के निर्माण इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे।
कुल मिलाकर, यह फैसला राज्य में अनधिकृत निर्माण की समस्या को नियंत्रित करने और शहरी विकास को व्यवस्थित दिशा देने की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।