झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारियों को जारी सीआरपीसी 41A के नोटिस पर रोक लगाई

ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एसटी/एससी केस मामले में अनुसंधानकर्ता गोंदा थाना प्रभारी द्वारा ईडी के अधिकारियों को जारी सीआरपीसी 41A के नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

Update: 2024-03-21 08:18 GMT

रांची : ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एसटी/एससी केस मामले में अनुसंधानकर्ता गोंदा थाना प्रभारी द्वारा ईडी के अधिकारियों को जारी सीआरपीसी 41A के नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. वहीं इस मामले में हेमंत सोरेन की तरफ से आईए दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा गया है. मामले में अब अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी.

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर एसटी/एससी के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था. उन्होंने दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसके बाद अनुसंधानकर्ता के द्वारा ईडी के अधिकारियों से पूछताछ के लिए सीआरपीसी 41A का नोटिस जारी किया गया था.
ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में हेमंत ने कहा था उन्हें और उनके समुदाय को परेशान और बदनाम करने की इरादे से ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर तलाशी की थी. वहीं हेमंत सोरेन के उस प्राथमिक पर ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में उन्हें चुनौती दी थी. 4 मार्च को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी.


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