कोडरमा डीसी के अधिकारियो को झारखंड हाईकोर्ट ने भेजा अवमानना का नोटिस, कहा- आदेश को हलके में न लें अफसर
झारखंड हाईकोर्ट ने कोडरमा में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ दायर अवमानना के मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने अफसरो के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड हाईकोर्ट ने कोडरमा में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ दायर अवमानना के मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने अफसरो के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मौखिक कहा कि सरकारी अफसर कोर्ट के आदेश को हल्के में ले रहे हैं और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं ।
कोर्ट के आदेश को हल्के में लेना गंभीर मामला है। अदालत ने कोडरमा के उपायुक्त, अंचलाधिकारी, अपर समाहर्ता, और एलआरडीसी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी से पूछा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। सभी को अदालत में हाजिर होकर जवाब देने का निर्देश अदालत ने दिया है।
इस संबंध में रेखा अग्रवाल ने अवमानना याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि वर्ष 2014 में उनकी जमीन को कोडरमा उपायुक्त की ओर से अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचित कर दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। वर्ष 2018 में अदालत ने जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना को रद्द कर दी। अदालत ने सीओ को निर्देश दिया कि जमाबंदी को लेकर यथोचित कार्रवाई करें। इसके लिए राज्य सरकार ने अपील दाखिल की। लेकिन अपील खारिज हो गई। इसके बाद अदालत में रिव्यू याचिका दाखिल की। इस बीच प्रार्थी की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई।
पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि जब इस मामले में दाखिल रिव्यू याचिका पर कोई रोक नहीं लगी है, तो राज्य सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करें। इसपर कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सरकार से जवाब भी मांगा था। लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से न तो कोई जवाब दाखिल किया गया और न ही रिव्यू याचिका की अद्यतन जानकारी दी गई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कोडरमा उपायुक्त, सीओ, एलआरडीसी और अतिरिक्त कलेक्टर को अवमानना का नोटिस जारी किया है।