Jharkhand : हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के विशेष सत्र में शामिल होने की याचिका को सुनने से इनकार किया
रांची Ranchi : टेंडर कमीशन घोटाला मामले Tender commission scam case में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम (Former Minister Alamgir Alam) की झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. जिसके बाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को आलमगीर आलम ने वापस ली हैं. इधर, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे या नहीं इसपर संशय बरकरार है. सत्र में शामिल होने की अनुमति याचिका पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने मामले में अपना पक्ष रखा. वहीं कोर्ट ने ईडी ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए ही पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी. उन्होंने कई आदेशों का हवाला देकर अनुमति मांगी थी. विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन समेत कई को अब तक अनुमति मिली है. जानकारी के लिए बता दें, 5 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए आहूत विशेष सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से हेमंत सोरेन को अनुमति मिली थी.
जानकारी के लिए आपको बता दें, आज यानी 8 जुलाई (सोमवार) को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत है. जिसमें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) विश्वास मत साबित कर लिया है सदन में विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े जबकि विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 0 वोट पड़े. अब विश्वास मत हासिल करने के बाद आज ही दोपहर साढ़े 3 बजे राजभवन के बिरसा मंडप में झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. जिसमें कैबिनेट के मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे.