झारखंड हाईकोर्ट ने सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को राहत दी
रांची : सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है. साथ ही सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
बता दें, साल 2015 में राज्य के सभी जिलों में सिपाही और जैप के जवानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. साल 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. पूर्व के आदेश के तहत इस मामले में नियुक्ति हुए सभी सिपाहियों को पक्ष रखने के लिए अदालत ने मौका दिया था. इसके लिए सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया था. जिसके बाद से करीब 7 हजार सिपाही इस मामले में प्रतिवादी बने थे.
पिछली सुनवाई में कोर्ट को राज्य सरकार की तरफ से बताया गया था कि सरकार को अधिकार है कि वह नियमावली में बदलाव कर सकें और रूल फ्रेम कर सकें. इस संबंध में सुनील टूडू सहित 65 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई थी.