झारखंड HC ने बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव के खिलाफ FIR रद्द कर दी

Update: 2023-10-07 13:19 GMT

रांची (एएनआई): झारखंड हाई कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता प्रतुल शाहदेव के खिलाफ एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है.

शाहदेव के खिलाफ लातेहार जिले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 342, 323, 325 और 307 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। .

3 अक्टूबर को प्रतुल शाहदेव की याचिका पर आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि ''...ऐसा प्रतीत होता है कि मामला दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर किया गया है.''

भाजपा नेता ने एफआईआर रद्द करने की अपनी याचिका में कहा है कि लातेहार पुलिस ने बदले की भावना से उनके खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है क्योंकि वह विभिन्न मामलों पर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बहुत मुखर रहे हैं।

फैसला सुनाते समय कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 'एससी/एसटी एक्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए है और इसका मकसद झूठा मामला दर्ज कर स्कोर सेट करना नहीं है।'

मंटू राम नामक व्यक्ति की शिकायत पर लातेहार पुलिस ने मामला दर्ज किया था. अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि ड्राइवर के तौर पर काम करने के दौरान छोटी-छोटी गलतियों पर भी प्रतुल शाहदेव उनके साथ गाली-गलौज करते थे. (एएनआई)

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